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घरेलू उड़ानों को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन के बारे में वह सब कुछ जो आपको जानना चाहिए

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सरकार ने घरेलू उड़ानों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब एयरलाइंस को फ्लाइट्स में खाना सर्व करने की इजाजत होगी। क्रू मेंबर पहले से पैक किया हुआ स्नैक्स या खाना परोस सकेंगे। ऐसे पैसेंजर जो यात्रा के दौरान मास्क पहनने से इनकार करते हैं, उन्हें नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है। अगर आप हवाई यात्रा करने जा रहे हैं तो अब आपको कई बदलाव नजर आएंगे।

खाना सर्व करने को लेकर क्या बदलेगा?
25 मई से जब देश में घरेलू उड़ानें शुरू हुईं तब से अब तक घरेलू उड़ानों के दौरान खाना सर्व नहीं किया जा रहा था। अब एयरलाइन कंपनियां पैसेंजर्स के लिए घरेलू उड़ानों के दौरान प्री-पैक्ड स्नैक्स, खाना और बेवरेजेस दे सकेंगी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में गर्म खाना दे सकेंगी।

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में एयरलाइंस को सिंगल यूज ट्रे, प्लेट्स और कटलरी इस्तेमाल करनी होगी। खाना देने से पहले क्रू मेंबर को हर बार ग्लव्ज बदलने होंगे। अगर ट्रे या कटलरी री-यूजेबल है तो उसे डिसइंफेक्ट करने के बाद ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। सभी तरह की चाय, कॉफी, नॉन अल्कोहलिक पेय डिस्पोजेबल कैन, कंटेनर, बोतल और ग्लास में ही परोसे जाएंगे।

इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए क्या अलग होगा?
सामान्य इंटरनेशनल फ्लाइट्स का ऑपरेशन 23 मार्च से बंद है। हालांकि, वंदे भारत मिशन और कुछ देशों के साथ विशेष समझौते के तहत विमान चलाए जा रहे हैं। इन विमानों में अभी तक पैक्ड फूड सर्व किया जा रहा था। अब इनमें भी गर्म खाना परोसा जा सकेगा।

मनोरंजन के साधनों का क्या होगा?
यात्रियों की फ्लाइट में मौजूद मनोरंजन के साधनों के इस्तेमाल की छूट होगी। ये छूट घरेलू और अंतराष्ट्रीय दोनों ही तरह की फ्लाइट्स में होगी। इसके लिए एयरलाइंस को यात्रा शुरू होने से पहले डिस्पोजेबल ईयरफोन या डिस्इंफेक्टेड हेडफोन देने होंगे। इसके साथ ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स में एयरलाइन अपने यात्री को अल्कोहल भी सर्व कर सकती हैं।

किस तरह के पैसेंजर्स को नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है?
मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों से सख्ती से निपटा जाएगा। एविएशन रेग्युलेटर, डायरेक्ट्रोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने एयरलाइंस से कहा है कि कोई पैसेंजर मास्क नहीं पहने तो अपने हिसाब से फैसला लेकर उसका नाम नो-फ्लाई लिस्ट में डाल सकते हैं। यानी उसकी हवाई यात्रा पर कुछ समय के लिए रोक लगाई जा सकती है।

नई गाइडलाइन से एयरलाइन कंपनियों को क्या फायदा होगा?
फ्लाइट में खाना सर्व करने की अनुमति मिलने के बाद उन एयरलाइन कंपनियों को फायदा मिलेगा जिनका किराया कम है। कंपनियों को इससे अच्छा मुनाफा हो सकता है। कोरोना के कारण घरेलू उड़ानें दो महीने तक बंद थीं। 25 मई से इनका ऑपरेशन शुरू हुआ है। लेकिन, अभी भी एयरलाइंस 45% फ्लाइट्स का ही ऑपरेशन कर रही हैं।

एयरपोर्ट पहुंचने के समय में कोई बदलाव हुआ है क्या?
एयरपोर्ट पर पहुंचने को लेकर सरकार ने 25 मई को गाइडलाइन जारी की थी। अभी भी वही गाइडलाइन जारी रहेगी। यानी, आपको फ्लाइट से कम से कम दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। अगर फ्लाइट में चार घंटे से ज्यादा का वक्त बचा है तो आपको एयरपोर्ट पर एंट्री नहीं मिलेगी।

एक सितंबर से किराया भी बढ़ रहा है क्या?
जी हां, एक सितंबर से आपका हवाई सफर महंगा होने वाला है। सरकार ने सभी घरेलू और विदेशी यात्रियों के लिए विमानन सुरक्षा शुल्क (ASF) बढ़ा दिया है। घरेलू यात्रियों से अब 150 रुपए की जगह 160 रुपए लिए जाएंगे। वहीं, विदेशी यात्रियों से 4.85 डॉलर की जगह 5.2 डॉलर वसूला जाएगा। एयरलाइंस यात्रा टिकट की बुकिंग के वक्त ASF वसूलती हैं। इसका इस्तेमाल देश में हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था पर किया जाता है।

बैगेज को लेकर क्या गाइडलाइन है?
बैगेज को लेकर भी 25 मई की गाइडलाइन जारी रहेगी। फ्लाइट में सिर्फ एक चेक इन बैग और एक केबिन बैग ले जा सकेंगे। एयरपोर्ट पहुंचने पर बैगेज सैनिटाइज किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी की होगी। एंट्री मिलने के बाद कम से कम 60 मिनट में बैगेज ड्रॉप और चेकइन फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। बैगेज ड्रॉप पर ई-रिसिप्ट मिलेगी।

बोर्डिंग के लिए क्या गाइडलाइन है?
बोर्डिंग को लेकर भी 25 मई की गाइडलाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी भी यात्रियों को एयरक्राफ्ट के अंदर बैच में एंट्री मिलेगी। यात्रियों के लिए एयरलाइन की ओर से भी मास्क और सैनिटाइजर का इंतजाम रहेगा। केबिन क्रू फुल प्रोटेक्टिव सूट में रहेंगे।

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