दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार की याचिका के जवाब में नेटफ्लिक्स की फिल्म ‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। फिल्म में कथित तौर पर भारतीय वायु सेना (आईएएफ) से जुड़े गलत तथ्यों को दिखाया गया है। यह याचिका केंद्र सरकार की ओर से लगाई थी। याचिका में दावा किया है कि फिल्म ने भारतीय वायुसेना को जेंडर बाइस्ड बताया है, जबकि यह सच नहीं है।<\/p>\n