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केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ फिल्म और टीवी कार्यक्रमों की शूटिंग की इजाजत दी, फिल्म मेकर अशोक पंडित बोले- उम्मीद है अब उद्योग मुश्किलों में नहीं रहेगा

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कोरोना दौर के बीच केंद्र सरकार ने फिल्म और टीवी कार्यक्रमों की शूटिंग के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसिजर (एसओपी) जारी कर दिया है। जिसके बाद अब फिल्म और टीवी सीरियल्स की शूटिंग शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने ऐसी अनुमति पहले ही दे दी थी। सरकार के इस फैसले को लेकर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को धन्यवाद कहा है।

अपने ट्वीट में अशोक पंडित ने लिखा, ‘फिल्म और टीवी शूटिंग की अनुमति देने के लिए SOP जारी करने पर प्रकाश जावड़ेकर जी (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) आपका धन्यवाद। अन्य उद्योगों की तरह ही ये इंडस्ट्री बहुत बुरे समय से गुजर रही है। अब जब केंद्र और राज्य सरकार हमारा समर्थन कर रही हैं, तो हमें यकीन है कि उद्योग अब और मुश्किल में नहीं रहेगा।’

प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट कर जानकारी दी

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बारे में ट्वीट करते हुए बताया। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘आज @MIB_India ने मीडिया जगत में काम फिर से शुरू करने के लिए एक विस्तृत एसओपी जारी किया है। एसओपी के पीछे सामान्य सिद्धांत उद्योग में कलाकारों और कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने में मदद करेगा ।’

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दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘एसओपी शूट स्थानों और अन्य कार्य स्थानों पर पर्याप्त उचित दूरी को सुनिश्चित करता है साथ ही इसमें उचित स्वच्छता, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षात्मक उपकरणों के लिए प्रावधान सहित उपाय शामिल हैं।’

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अपने तीसरे ट्वीट में लिखा, ‘कम से कम संपर्क’ एसओपी में मूलभूत है। ये कम से कम शारीरिक संपर्क और हेयर स्टाइलिस्टों द्वारा पीपीई, प्रॉप्स शेयर करना और दूसरों के बीच मेकअप कलाकारों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।’

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मास्क पहनना जरूरी होगा

कैमरा फेस करने वाले कलाकारों के अलावा शूटिंग से जुड़े कामों में शामिल लोगों को पब्लिक और वर्कप्लेस पर मास्क पहनना जरूरी होगा। एक-दूसरे के कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। ज्यादा जोखिम वाले कर्मचारियों को पब्लिक कॉन्टैक्ट के फ्रंटलाइन कामों में नहीं लगा सकेंगे।

सिर्फ एसिम्प्टोमैटिक लोगों को ही एंट्री मिलेगी

सभी एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी। सिर्फ एसिम्प्टोमैटिक लोगों को भी एंट्री देने की इजाजत होगी। पार्किंग में और शूटिंग कैंपस के सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। कोरोना से बचने के उपायों को बताने वाले पोस्टर या विजुअल डिस्प्ले भी लगा सकते हैं। टिकट बुकिंग जैसे कामों के लिए कॉन्टैक्ट ट्रांजैक्शन की छूट नहीं दी जाएगी। सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल की सलाह भी दी है।

महाराष्ट्र सरकार ने तीन महीने पहले ही दे दी थी इजाजत

इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ 31 मई को राज्य में नॉन कंटेनमेंट जोन में फिल्म, टीवी सीरियल और वेबसीरीज की शूटिंग की इजाजत दे दी थी। राज्य के संस्कृति मंत्रालय ने कहा था कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही प्रोड्यूसर्स को प्री-प्रोडक्शन और पोस्ट-प्रोडक्शन का काम करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो काम रोक दिया जाएगा।

गाइडलाइन के मुताबिक सरकार ने सेट पर 33 फीसदी क्रू मेंबर के साथ शूटिंग करने की इजाजत दी थी। प्रोड्यूसर्स को महाराष्ट्र फिल्म, थिएटर, कल्चरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दादा साहब फाल्के चित्रनगरी और मुंबई के बाहर शूटिंग की शुरुआत के लिए जिला कलेक्टरों को आवेदन देना जरूरी किया गया था।

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SOP जारी होने के बाद फिल्म मेकर अशोक पंडित ने कहा, ‘अब जब केंद्र और राज्य सरकार हमारा समर्थन कर रही हैं, तो हमें यकीन है कि उद्योग अब और मुश्किल में नहीं रहेगा।’