अलवर. पहलू खानमॉब लिंचिंग केसमें अलवर की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए छह आरोपियों को बरी कर दिया। अलवर के अपर जिला और सत्र न्यायालय नंबर-1 की जज डॉ. सरिता स्वामी ने फैसला सुनाया।अप्रैल 2017 कोपहलू खानको गोतस्करी के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर घायल कर दिया था। अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में इसी साल मई में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद7 अगस्त को सुनवाई पूरी कर ली गई।
9 में से 3 आरोपी नाबालिग थे
पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था। इनमें से 3 आरोपी नाबालिगहोने के कारण उनके विरुद्ध सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। जबकि, 6 आरोपियों विपिन यादव, रविंद्र कुमार, कालूराम, दयानंद, भीमराठी व योगेश कुमार के विरुद्ध अदालत में चालान पेश किया था।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अलवर में हुई सुनवाई
प्रकरण का ट्रायल एडीजे कोर्ट बहरोड़ में शुरू हुआ था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले को अलवर की अदालत में सुनवाई के लिए स्थानांतरित किया गया। सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक द्वारा 44 अभियोजन साक्षियों के बयान दर्ज करवाए गए। आरोपियों की ओर से एडवोकेट हुकम चंद शर्मा द्वारा पैरवी की जा रही है।
पहलू और उसके परिवार पर गोतस्करी का आरोप लगाया गया
अलवर में जयपुर-दिल्ली राजमार्ग पर 1 अप्रैल 2017 को भीड़ ने गोतस्करी के शक मेंपहलू खान को पीटा था। खान अपने बेटों के साथ जयपुर के एक मेले से मवेशियों को खरीद कर हरियाणा के नूह स्थित अपने घर ला रहा था। इस मामले में क्रॉस एफआईआर दर्ज हुई हैं। एक एफआईआर मेंपहलू और उसके परिवार पर हमला करने वाली भीड़ को आरोपी बनाया गया है। वहीं, दूसरी एफआईआर पहलू खान और उसके परिवार के खिलाफ की गई है। इस एफआईआर में पहलू और उसके परिवार पर गो तस्करी का आरोप लगाया गया।
अलवर पुलिसने 24 मई को राजस्थान गोजातीय पशु अधिनियम 1995 के तहत तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। पहलू खान की मौत हो चुकी थी, इसलिए उनका नाम शामिल नहीं किया गया। हालांकि, उनका नाम चार्जशीट की समरी में था।पुलिस अपने रुख पर कायम थी किजांच में पहलू खान, उसके बेटों और ट्रक ऑपरेटर खान मोहम्मद के खिलाफ मामला साबित हुआ है।
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